रायबरेली। जनपद में आगामी त्यौहारों, धार्मिक आयोजनों एवं परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। एडीएम ने बताया कि इस अवधि में जनपद में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी/बारावफात (05 सितंबर), अनंत चतुर्दशी एवं गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन (06 सितंबर), विश्वकर्मा पूजा (17 सितंबर), महाराजा अग्रसेन जयंती एवं शारदीय नवरात्रि (22 से 30 सितंबर), रामनवमी (01 अक्टूबर), गांधी जयंती, विजयादशमी व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन (02 अक्टूबर), वाल्मीकि जयंती (07 अक्टूबर), करवा चौथ (10 अक्टूबर), धनतेरस (18 अक्टूबर), नरक चतुर्दशी (19 अक्टूबर), दीपावली (20 अक्टूबर), गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर), भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा (23 अक्टूबर), तथा छठ पूजा (27-28 अक्टूबर) जैसे अनेक पर्व एवं आयोजन प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय गंगा घाटों पर पूर्णिमा/अमावस्या स्नान, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं, परीक्षा मूल्यांकन कार्य तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना है। इन सभी कारणों से समवर्ती रूप से परिस्थितियों का आंकलन कर एडीएम ने यह निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से लागू की है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में पक्षों को सुनकर आदेश पारित करना संभव नहीं था। यह निषेधाज्ञा पूरे जनपद में लागू रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें।
जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 31 अक्टूबर तक लागू : एडीएम
