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श्रीकृष्ण जन्म स्थान मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी

श्याम बिहारी भार्गव: मथुरा। प्रयागराज हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी, लेकिन नो एडवर्स होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख लगा दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि हिंदू पक्ष चाहता है कि सुनवाई जल्द से जल्द हो, जबकि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले को वरशिप एक्ट 1991 के सहारे लंबा खींचा जाए। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर विश्वास है और जन्म स्थान से संबंधित सभी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास न तो पानी का बिल है और न ही बिजली का बिल है, जबकि हिंदू पक्ष के पास प्राचीन साक्ष्य जैसे खसरा-खतौनी की नकल, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, बिजली का बिल और पानी का बिल आदि सभी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज न्यायालय में बिंदुवार मुद्दे तय होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इस अवसर पर बीनू सिंह एडवोकेट, गौरव पांडे मौजूद रहे और एडवोकेट एपी सिंह ऑनलाइन जुड़े थे।

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