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“मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के तहत आवेदन आमंत्रित

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के अंतर्गत संचालित “मुख्यमंत्री माटीकला ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के तहत वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना माटीकला से जुड़े पारंपरिक कारीगरों और नए उद्यमियों को आर्थिक सहयोग देकर स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी — दोनों क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना अनुमन्य है। परियोजना का अधिकतम आकार ₹10 लाख तक रखा गया है।

पात्रता शर्तें: आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। लाभार्थी साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि ₹5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण  निर्धारित की गई है। साथ ही, आवेदक के पास माटीकला का प्रशिक्षण या पारंपरिक ज्ञान होना आवश्यक है।

वित्तीय सहायता: योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा। इसमें से पूंजीगत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा, जो पाँच वर्षों के लिए वैध रहेगा।

आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक लाभार्थी माटीकला बोर्ड की वेबसाइट https://upmatikalaboard.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ फोटोग्राफ, शैक्षिक और तकनीकी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थी अपने आवेदन पत्र 30 नवम्बर 2025 तक कार्यालय दिवसों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय (बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम तल पर), चिटिकपुर चौराहा, रनियां, कानपुर देहात में जमा कर सकते हैं।

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