वाहनों पर वन टाइम टैक्स की सुविधा शुरू
रायबरेली। प्रदेश सरकार ने परिवहन यानों पर कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था लागू कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रायबरेली अरविंद कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी और विभागीय राजस्व संग्रह प्रणाली भी अधिक सुदृढ़ होगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह सुविधा वाहन पोर्टल पर तकनीकी रूप से लाइव कर दी गई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के परिवहन यानों के लिए एकमुश्त कर की दरें निर्धारित की गई हैं। भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिल पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर देय होगा। तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर 10.5 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर कैब पर 12.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त सनिर्माण उपस्कर एवं विशेष प्रयोजन यान जैसे जेसीबी, बुलडोजर आदि पर 6 प्रतिशत, 3000 किलोग्राम तक सकल भार वाले माल वाहनों (जैसे पिकअप) पर 3 प्रतिशत तथा 3000 से 7500 किलोग्राम तक सकल भार वाले माल वाहनों (जैसे मिनी ट्रक) पर 6 प्रतिशत कर लागू होगा।
पुराने वाहनों के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है। पहले से पंजीकृत वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना करते समय प्रत्येक बीते वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, हालांकि यह कुल छूट 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस नई योजना की जानकारी और लाभ के लिए जनपद में उप संभागीय परिवहन कार्यालय, हरदासपुर, रायबरेली परिसर में 20 और 21 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक परिवहन मेला आयोजित किया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में पहुंचकर नई एकमुश्त कर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।





