हाथरस। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि स्कूल एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया सहित अन्य पात्र शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। पात्रता के अनुसार आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो, वह उत्तर प्रदेश की निवासी हो, दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य हो तथा कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ हो। साथ ही आवेदक या उसका परिवार आयकरदाता न हो और पिछले पांच वर्षों में किसी सरकारी योजना से ई-ट्राईसाइकिल का लाभ न लिया हो।
उन्होंने बताया कि इच्छुक छात्राएं दिव्यांग प्रमाण पत्र (यूडीआईडी), यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या-105, हाथरस में जमा कर सकती हैं। पात्र छात्राओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है।





