उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी, विकास खण्ड रोहनिया पर लगाया जुर्माना

रायबरेली। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने रायबरेली जनपद के विकास खण्ड रोहनिया के जन सूचना अधिकारी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील संख्या S10-A/1126/2024 के अंतर्गत की गई।
अपीलकर्ता ने 21 मई 2024 को दायर आरटीआई आवेदन में एक संदिग्ध विदेशी व्यक्ति को अवैध रूप से नागरिकता दस्तावेज़ दिए जाने की शिकायत की थी और चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। आयोग द्वारा कई बार निर्देश देने के बावजूद जन सूचना अधिकारी न तो सूचना प्रदान कर सके, न ही आयोग की सुनवाई में उपस्थित हुए।
आयोग ने इसे अधिनियम की धारा 20(1) के तहत गंभीर लापरवाही मानते हुए ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही धारा 20(2) के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है।
जुर्माने की राशि दोनों संबंधित जन सूचना अधिकारियों के वेतन से आधी-आधी कटौती कर वसूली जाएगी। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को विभागीय कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेज दी गई है, जबकि ट्रेजरी रायबरेली को वेतन कटौती की सूचना आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने कहा है कि सूचना का अधिकार नागरिकों का संवैधानिक हक है और इसे रोकना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भी है।