अनुपम दुबे: कानपुर देहात। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वास के उद्देश्य से संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाएं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकती हैं। योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे-केयर सेंटर, प्री-प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्तर के विशेष विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम दो एवं अधिकतम चार ट्रेड) तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालय संचालन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद की उन ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन करने का आह्वान किया है, जो दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इच्छुक संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन पत्र 15 जून 2026 तक जमा करना होगा। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में संपर्क कर सकते हैं।





