रायबरेली। सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-01 द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में रायबरेली विकास प्राधिकरण की विभिन्न संपत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के बकाया धनराशि के निस्तारण हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 संचालित की जा रही है। यह योजना 18 अप्रैल 2026 से 17 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि योजना का उद्देश्य डिफाल्टर आवंटियों को बकाया धनराशि के भुगतान के लिए एक विशेष अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे नियमानुसार देय राशि जमा कर अपनी संपत्ति से संबंधित प्रकरणों का सरल एवं त्वरित निस्तारण करा सकें। उन्होंने कहा कि यह योजना डिफाल्टर आवंटियों के लिए बकाया देयताओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सभी पात्र आवंटी समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
सचिव ने बताया कि अब तक योजना के अंतर्गत कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4 आवेदनों को स्वीकृत किया जा चुका है तथा 6 आवेदनों का निस्तारण भी किया जा चुका है। शेष प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने ऐसे सभी डिफाल्टर आवंटियों से अपील की है, जिन्होंने अभी तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है, कि वे 17 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पूर्व रायबरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें। समयावधि समाप्त होने के बाद शासन के नियमानुसार बकाया धनराशि की वसूली एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।
डिफाल्टर आवंटियों को बकाया जमा करने का सुनहरा अवसर
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