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दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

पंडित अनुपम दुबे: कानपुर देहात। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। पति-पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ उन दम्पत्तियों को मिलेगा जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो। इसके अलावा विवाह का प्रमाण उपलब्ध होना, किसी भी पक्ष के विरुद्ध महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक प्रकरण लंबित न होना तथा किसी भी पक्ष का पूर्व से जीवित पति या पत्नी न होना भी आवश्यक है।

इच्छुक पात्र दम्पत्ति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र या शादी कार्ड अथवा अन्य विवाह संबंधी प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बैंक खाते का विवरण तथा आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न करने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट प्रति एवं सभी स्वप्रमाणित दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा करने होंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से समय रहते आवेदन कर योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

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