फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा साइबर क्राइम से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
शिविर में प्राधिकरण के सचिव अतुल चौधरी ने छात्राओं और महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों—विशेषकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों—को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें मुकदमे की पैरवी हेतु वकील की नियुक्ति, कागजी कार्यवाही और आवश्यक कानूनी सलाह शामिल होती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कानूनी खर्च वहन नहीं कर पाते।
मुख्य न्याय रक्षक मनोरमा मसीह ने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। न्याय रक्षक स्वाति मिश्रा ने घरेलू हिंसा अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी तथा महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के प्रति सचेत किया।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉ. रेनू वर्मा, डॉ. मांधवी सिंह सहित महाविद्यालय की अन्य शिक्षिकाएँ भी उपस्थित रहीं।
महिलाओं, छात्राओं को अधिकारों की जानकारी देकर किया जागरूक





