रायबरेली। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रायबरेली संतोष गौतम ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना का लाभ शिक्षित बेरोजगार, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति तथा पारंपरिक कारीगर उठा सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। बैंक द्वारा दिए जाने वाले टर्म लोन में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को 4 प्रतिशत तक ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि इससे अधिक ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदकों को टर्म लोन पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी, जिसमें सफल उद्योग संचालन की स्थिति में 5 वर्षों तक ब्याज का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा।
आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार आईडी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जनसंख्या एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना के अंतर्गत टेंट हाउस, तेल घानी मिल, ब्यूटी पार्लर, आटा चक्की, डेयरी, सिलाई-कढ़ाई, जरी-जरदोजी, बढ़ईगिरी, ढाबा, फर्नीचर, लौहकला, नाईगिरी, प्लंबिंग, अगरबत्ती निर्माण, कागज के कप-प्लेट, डिटर्जेंट पाउडर, इंटरलॉकिंग टाइल्स, साइकिल मरम्मत, प्रिंटिंग मशीन, बैटरी निर्माण, चाय की दुकान सहित अन्य स्वीकृत उद्योग शामिल हैं।
इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 7408410810 पर संपर्क किया जा सकता है।





